योजना का उद्देश्य:-
निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु अथवा दिव्यांगता की स्थिति में उसे या उसके संबंधित आश्रितों को आर्थिक रूप सहायता उपलब्ध कराया जाना सरकार का मुख्य उद्देश्य है ।
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Table of Contents
निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना के लिए पात्रता KMDSY
- निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना के अन्तर्गत दुर्घटना / बीमारी के फलस्वरूप दिव्यांगता की स्थिति में वे निर्माण श्रमिक पात्र होंगे, जो पंजीकृत हो एवं उसका नवीनीकरण हो। 18 से लेकर 60 साल के सभी श्रमिकों को इसका लाभ मिलेगा
- इसके अलावा निर्माण श्रमिक का नाम व नॉमिनी का नाम एक ही फैमिली आईडी / राशन कार्ड में होना अति आवश्यक है ।
- पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत होने पर उसके नॉमिनी हितलाभ हेतु पात्र होंगे।
- आश्रित का तात्पर्य मृत श्रमिक की पत्नी / पति, माता / पिता, अविवाहित पुत्र / पुत्री एवं अविवाहिता पुत्री (जो विवाहित होकर विधवा हो गई हो) जो मृतक श्रमिक पर आश्रित थी, के रूप में किया जायेगा।
- किन्तु आश्रितों में से एक ही व्यक्ति को हितलाभ देय होगा।
- श्रमिक के आश्रित की स्थिति में होने की सक्षम अधिकारी द्वारा सहमति प्रमाणित की गई हो तथा सहमति आश्रित की स्थिति में विवादित नहीं हो।
- कहने का कुल तात्पर्य यह है कि लाभ उसी को मिलेगा श्रमिक जिसे नॉमिनी बनाकर गया हो या फिर इन जितने रिश्तो को बारे में बताया गया उनमें से किसी एक को ही मिलेगा अगर विवाद होता है तो किसी को नहीं मिलेगा ।
- श्रमिक अगर आत्महत्या करता है तो ऐसी स्थिति में किसी प्रकार का किसी को कोई लाभ नहीं दिया जाएगा ।
- हत्या, सांप काटने, आकाशीय बिजली गिरने, प्रसव के कारण होने वाली मृत्यु, या अन्य किसी प्रकार की मृत्यु को सामान्य मृत्यु मानते हुए नियमानुसार इस योजना का लाभ नॉमिनी को दिया जाएगा |
- निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने की स्थिति में उसके नॉमिनी द्वारा आवेदन करने पर नॉमिनी का आधार प्रमाणीकरण किया जाएगा |

निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना के दस्तावेज
प्रकार | दस्तावेज |
पहचान और पंजीकरण | आधार कार्ड, श्रमिक का श्रम विभाग में पंजीकरण प्रमाण, स्व-घोषणा पत्र (केंद्र/राज्य सरकार की समान योजना से लाभ न लेने का) |
मृत्यु के मामले में | मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) या पंचनामा (दुर्घटना के मामले में), पोस्टमार्टम रिपोर्ट (आवश्यकतानुसार) |
विकलांगता के मामले में | मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र या FIR (आवश्यकतानुसार) |
निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना की आवेदन की प्रक्रिया KMDSY
- निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना अप्लाई करने की स्थिति में लेबर के जो भी आश्रित या नॉमिनी रहेंगे |
- आवेदक को एक साल के भीतर अपने फार्म को ऑनलाइन करना होगा सभी डॉक्यूमेंट के साथ में किसी पंचायत सहायक अथवा जन सेवा केंद्र के माध्यम से |
- जिन श्रमिक का लेबर कार्ड नहीं बना है उनकी दुर्घटना के मृत्यु की स्थिति में आवेदन संबंधित जनपदीय कार्यालय द्वारा ही ऑनलाइन किया जाएगा ना कि किसी जन सेवा केंद्र से
- आवेदन पत्र के साथ निम्न अभिलेख संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा:-
- ऑनलाइन वाला मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
- आवेदक के आधार कार्ड लिंक बैंक पासबुक की छायाप्रति।
- आवेदक के आधार कार्ड की छाया प्रति
- FIR ,पंचनामा तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट का रजिस्ट्रेशन हुआ हो
- विकलांगता की स्थिति में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा जो प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और FIR की रिपोर्ट
- रजिस्टर लेबर के द्वारा एक घोषणा पत्र भरकर दिया जाएगा जिसमें आवेदक यह घोषणा करेगा कि उसको निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना या इस प्रकार की कोई योजना किसी अन्य सरकार से कहीं अन्य जगह नहीं ले रहा है |
निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना के लाभ KMDSY
निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना के अन्तर्गत निर्माण श्रमिक की मृत्यु / दिव्यांगता की दशा में निम्नलिखित आर्थिक सहायता मिलेगा |
मृत्यु / दिव्यांगता की स्थिति में | कुल देय धनराशि | प्रतिमाह देय धनराशि |
पंजीकृत मजदूर की दुर्घटना के फल स्वरुप मृत्यु की कंडीशन में | इस कंडीशन में श्रमिक की मृत्यु होने पर टोटल ₹525000 मिलेंगे ₹25000 एक मुश्त खाते में | हर महीने ₹9,395 ब्याज दर के अनुसार |
पंजीकृत श्रमिक की सामान्य मृत्यु की दशा में | ₹2,25,000/- (रुपये दो लाख पचीस हजार मात्र) ₹25,000/- एक मुश्त भुगतान | हर महीने ₹8,736 ब्याज दर के अनुसार |
अपंजीकृत मजदूर की मौके पर हुई दुर्घटना की मृत्यु की स्थितिमें | ₹1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) एकमुश्त | कुछ नही मिलेगा |
स्थायी दिव्यांगता 100 प्रतिशत होने पर। | ₹4 लाख रूपये 4 साल तक किश्त के रूप में हर महीने | प्रतिमाह लगभग ₹9,172/- (निर्धारित ब्याज दर के अनुसार)। |
श्रमिक की अस्थाई दिव्यांगता 50 परसेंट से ज्यादा 100% से कम होने वाली स्थिति पर | ₹3 लाख रूपये 3 साल तक किश्त के रूप में हर महीने | प्रतिमाह लगभग ₹8,953/- (निर्धारित साप्ताहिक ब्याज दर के अनुसार)। |
श्रमिक की अस्थाई दिव्यांगता 25 परसेंट से ज्यादा 50% से कम होने वाली स्थिति पर | ₹2 लाख रूपये 2 साल तक किश्त के रूप में हर महीने | प्रतिमाह लगभग ₹8,736/- (निर्धारित ब्याज दर के अनुसार)। |
निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना भुगतान की प्रक्रिया KMDSY
- निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना के अंतर्गत विकलांगता की स्थिति में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा जो प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और FIR की रिपोर्ट
- रजिस्टर लेबर के द्वारा एक घोषणा पत्र भरकर दिया जाएगा जिसमें आवेदक या घोषणा करेगा कि उसको इस प्रकार की कोई योजना किसी अन्य सरकार से कहीं अन्य जगह नहीं ले रहा है |
- अगर मजदूर की मृत्यु एक्सीडेंट या दुर्घटना की स्थिति होती है तो अंतिम क्रिया करने के लिए ₹25000 का लाभ एक साथ आवेदक को दे दिया जाएगा
- पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु अगर सामान्य स्थिति में होती है तो उसके अंतिम क्रिया कर्म के लिए ₹25000 एक साथ दिया जाएगा और ₹200000 की स्वीकृति दी जाएगी |
- निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना कुल मिलाकर 2,25,000 ब्याज दर के आधार पर मूलधन सहित मासिक किस्त के रूप में 2 साल यानी 24 महीने तक आवेदक के खाते में हर महीने डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी |
- ₹200000 के स्वीकृति अपर / उप श्रम आयुक्त के द्वारा की जाएगी ।
- अगर निर्माण श्रमिक की रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में दुर्घटना स्थल पर उसकी मृत्यु होती है तो आवेदक को ₹100000 की स्वीकृति दी जाएगी जो एक साथ ₹100000 उसके खाते में ट्रांसफर हो जाएंगे और इसकी स्वीकृति उसे जिले के जिला अधिकारी द्वारा की जाएगी
- अगर निर्माण श्रमिक की मृत्यु दुर्घटना या किसी बीमारी के कारण होती है या उसका शरीर 100% अस्थाई दिव्यंका की स्थिति में पहुंच जाता है ऐसी स्थिति में चार लाख रुपए की स्वीकृति दी जाएगी
- ₹400000 सावधि ब्याज दर के आधार पर मासिक किस्त के रूप में दी जाएगी 4 वर्ष यानी की 48 महीने आवेदक के खाते में हर महीने अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा इसकी स्वीकृति संबंधित अपर उप श्रम आयुक्त के द्वारा की जाएगी|
- पंजीकृत लेबर की दुर्घटना या बीमारी की स्थिति में अगर 50% से अधिक किया और 100% से कम अस्थाई दिव्यंका की स्थिति में नुकसान होता है तो ₹300000 की स्वीकृति दी जाएगी यह ₹300000 मासिक किस्त के आधार पर 3 वर्ष यानी 36 महीने आवेदक के खाते में प्रति माह अपने आप ट्रांसफर होगा इसकी स्वीकृति संबंधित अपर उप श्रम आयुक्त के द्वारा ही की जाएगी
- यह योजना के अंतर्गत हित लाभ कर्मकार प्रतिकार अधिनियम 1923 या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत नियमानुसार अनुमन्य हित लाभ के अतिरिक्त होगा जिसका सीधा-सीधा मतलब है कि यह बीमा का तो लाभ आपको मिलेगा इसके अलावा न्य बीमा आपने लिया है तो वह भी लाभ आपको मिलेगा इस बीमा से उसे बीमा का कुछ लेना-देना नहीं रहेगा
निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना आवेदन पत्र के निस्तारण की प्रक्रिया KMDSY
- निर्माण श्रमिक की मृत्यु / दिव्यांगता की स्थिति में आवेदन पत्र के निस्तारण की प्रक्रिया निम्नवत होगी:-
- श्रमिक की दिव्यांगता अथवा मृत्यु होने पर उसके नॉमिनी द्वारा आवेदन पत्र ऑनलाइन होने के 15 दिन के भीतर इस पर स्वीकृति या स्वीकृति लेने का नियम है और स्वीकृत करने की स्थिति में अधिकारी द्वारा करण को उल्लेखित किया जाएगा बिना कारण बताएं और स्वीकृत नहीं किया जाएगा
- पंजीकृत मजदूर की एक्सीडेंट के फल स्वरुप मृत्यु के स्थिति में या पंजीकृत लेबर के कार्य स्थल पर हुई दुर्घटना की मृत्यु की स्थिति में हित लाभ के लिए प्राप्त आवेदन को जांच अधिकारी 15 दिन के भीतर अपने स्तर से जांच करके आगे संबंधित जिला अधिकारी को भेजेंगे
- किसी प्रकार के विवाद होने पर जिलाधिकारी संयुक्त टीम गठित करके जांच भी कर सकते हैं ।
- अधिकारी के द्वारा स्वीकृति मिलने के 15 दिन के भीतर श्रमिक या आश्रित के खाते में आधार बेस पेमेंट के माध्यम से आर्थिक सहायता ट्रांसफर किया जाएगा
दस्तावेज का नाम | विवरण |
लेबर कार्ड स्वप्रमाणित घोषणापत्र PDF | क्लिक करे |
निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना PDF ( विस्तार से सरकारी आदेश ) | क्लिक करे |
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