Mukhyamantri Awas Yojna Gramin Form

Mukhyamantri Awas Yojna gramin
Mukhyamantri Awas Yojna Gramin Form

Mukhyamantri Awas Yojna Gramin Form PDF उत्तर प्रदेश और Panchayat Sahayak की भूमिका

Introduction : Mukhyamantri Awas Yojna Gramin Form ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की कमी को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। इस योजना के माध्यम से, राज्य सरकार ग्रामीण इलाकों में रहने वाले निर्धन और बेघर परिवारों को पक्के घर प्रदान करने का लक्ष्य रखती है।

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इस ब्लॉग में, Panchayat Sahayak के माध्यम से इस योजना के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझेंगे, जिसमें आवेदन पत्र और दस्तावेज, समय सीमा और फीस भी शामिल हैं।

Mukhyamantri Awas Yojna Gramin Form भरने का उद्देश्य

  • ग्रामीण क्षेत्रों में उन लोगों को घर उपलब्ध कराना जो कच्चे घरों में रहते हैं या बिल्कुल भी आवास से वंचित हैं।
  • गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, एससी/एसटी, दिव्यांग, विधवाओं आदि को प्राथमिकता।
  • लाभार्थियों को घर निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देना।

Mukhyamantri Awas Yojna Gramin Form भरने के लिए जरुरी डॉक्यूमेंट

  • आवेदन पत्र: लाभार्थियों को ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करना होता है।
  • आवश्यक डॉक्यूमेंट :
    • आधार कार्ड
    • बैंक खाता विवरण
    • मनरेगा जॉब कार्ड
    • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
    • आय प्रमाण पत्र
    • फोटो ( बैकग्राउंड में कच्चा घर दिखना चाहिए )

Mukhyamantri Awas Yojna Gramin Form भरने में Panchayat Sahayak की भूमिका

  • Panchayat Sahayak आवेदनों को इकठ्ठा करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि सभी आवश्यक दस्तावेज सही से संलग्न हों।
  • स्थानीय जानकारी के आधार पर, Panchayat Sahayak  सुनिश्चित करेंगे कि सही लोग लाभ प्राप्त करें।
  • Panchayat Sahayak दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि आवेदन पात्र लोगो ने अप्लाई किया हैं।
  • Panchayat Sahayak  ब्लॉक और जिला स्तर के अधिकारियों के साथ समन्वय करेंगे ताकि योजना को धरातल पर आसानी से उतारा जा सके ।
  • जागरूकता: ग्रामीणों को योजना के बारे में जागरूक करना और आवेदन प्रक्रिया में मदद करना।

Mukhyamantri Awas Yojna Gramin Form की Last Date

  • आवेदन की समय सीमा: आवेदन के लिए निश्चित समय सीमा होती है जो सरकार द्वारा घोषित की जाती है।
  • समय सीमाएं वर्ष की शुरुआत में या विशेष अभियानों के दौरान निर्धारित होती हैं।
  • एक बार आवेदन स्वीकृत होने के बाद, घर निर्माण के लिए पैसा खाते में आने में  कुछ महीने लग सकते हैं। पूरे निर्माण की प्रक्रिया एक से दो वर्ष तक की हो सकती है।

Mukhyamantri Awas Yojna Gramin Form Fees

  • आवेदन शुल्क: इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए कोई शुल्क नहीं है।
  • यह पूरी तरह से निःशुल्क है।
  • अन्य लागत: घर निर्माण के दौरान किसी भी अतिरिक्त लागत को लाभार्थी स्वयं वहन करते हैं, जो कि सरकारी सहायता से परे होती है।
  • हालांकि, मुख्य निर्माण के लिए सहायता राशि प्रदान की जाती है।
  • हालांकि कुछ जगह पर शिकायतें आती हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं |
  • इसकी शिकायत तुरंत ब्लॉक व जिले के उच्च अधिकारियों से करें|
  • फोटो और वीडियो बना ले सबूत के लिए |
  • किसी को भी एक रुपया न दे नही तो हर कदम पर पैसा देना पड़ सकता है |

Mukhyamantri Awas Yojna Gramin Form

Mukhyamantri Awas Yojna Gramin aawdan form
Mukhyamantri Awas Yojna Gramin आवेदन फॉर्म जिसमें लाभार्थी अपनी सभी जानकारी को साफ-साफ भर कर जमा करेगा
  • लाभार्थी अपना नाम सही से भरे
  • अपने पिता/पति का नाम सही से भरे
  • ग्राम पंचायत का नाम सही से भरे जहा पर निवास करते है |
  • बैंक खाता संख्या व IFSC CODE सही से भरे 
  • आधार कार्ड संख्या सही सही दर्ज करे
  • मोबाइल नम्बर वही भरे जो आधार कार्ड में लिंक है |
  • आवेदक द्वारा दिया जाने वाला घोषणापत्र : ( मै प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरे द्वारा स्वस्थ्य मानसिक स्थिति में दर्ज किया गया है। मेरा नाम, पता, बैंक खाता व आधार कार्ड मेरा ही है। यदि भविष्य में उपरोक्त में से कोई भी सूचना गलत पाई जाती हैं तो पूर्ण रूप से मैं उसके लिए उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी और आवास हेतु दी गई संपूर्ण धनराशि मुझसे वसूल कर ली जाएं। )
  • संलग्नक : आधार कार्ड -बैंक पासबुक -वर्तमान आवास की फोटो

Mukhyamantri Awas Yojna Gramin Form में लाभार्थी द्वारा दिया जाने वाला शपथ पत्र

Mukhyamantri Awas Yojna Gramin Labharthi Shapathpatr 1
Mukhyamantri Awas Yojna Gramin Form में लाभार्थी द्वारा दिया जाने वाला शपथ पत्र जिसमें लाभार्थी प्रमाणित करेगा कि उसके द्वारा जो भी जानकारी दी जा रही है सब कुछ सही-सही दी जा रही है

मै……………………पुत्र/पत्नी……………….निवासी……….. ग्राम पंचायत ……….मजरा ……….वि० ख०- हरैया जिला आजमगढ का स्थायी निवासी हूँ |

मै शपथकर्ता बहलफ निम्नलिखित बयान करता हूँ कि –

  1. यह कि मै शपथपूर्वक बयान करता हूं/करती हूं कि मूझे पूर्व में कोई आवासीय सुविधा किसी भी संस्था से नही दिया गया है। यदि जांचो-परान्त ऐसा पाया जाता है तो सम्पूर्ण धनराशि भू-राजस्व की भाँति व्याज सहित मुझसे वसूल किया जाय। इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार होउंगा / होउंगी।
  2. यह कि मै शपथपूर्वक बयान करता हूं/करती हूं कि मुख्य मंत्री आवास निर्माण हेतु धनराशि का सदु-उपयोग आवास निर्माण हेतु करवाऊगा / कराऊंगी।
  3. यह कि मै शपथपूर्वक बयान करता हूं/करती हूं कि मुख्य मंत्री आवास निर्माण हेतु निर्धारित मानक के अनुसार 25 वर्ग मीटर में करवाऊगा / कराऊगी इसके लिए भूमि मरे पास उपलब्ध है।
  4. यह कि मै शपथपूर्वक बयान करता हूं/करती हूं कि यदि आवास हेतु प्राप्त धनराशि का दुरुपयोग करता हूं/करती हूं तो सम्पूर्ण धनराशि मय ब्याज सहित बकाये राजस्व की भाति मुझसे वसूल किया जाय। इसमें मुझे कोई आपत्ति नही होगी।
  5. यह कि मै शपथपूर्वक बयान करता हूं/करती हूं कि प्राप्त मुख्यमंत्री आवास का निर्माण निर्धारित समय 03 माह के अन्दर पूर्ण करलूंगा /करलूगी।
  6. यह कि हमारा खाता संख्या……………… बैंक में खुला है जिसकी खाता जो वर्तमान में चालू है। यदि खाता बन्द अथवा गलत होता है इसकी जिम्मेदारी पूर्णतया मेरी होगी |

मै शपथकर्ता उपरोक्त बहलफ तस्दीक करता हूँ कि मजमून शपथपत्र की धारा 1 लगायत 6 मेरी निजी जातिय जानकारी में सब सच व सही है न इसमें कुछ झूठ है न ही सत्य बात को छिपाया गया है इश्वर मेरी मदद करें।

Mukhyamantri Awas Yojna Gramin Form में ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा दिया जाने वाला शपथ पत्र

Mukhyamantri Awas Yojna Gramin pradhan dwara Shapathpatr
ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी इसी तरह शपथ पत्र देंगे जिसमें वह यह प्रमाणित करेंगे कि सही लाभार्थी को Mukhyamantri Awas Yojna Gramin का लाभ दिया जा रहा है

मै……………………..ग्रा०वि०अ० / ग्रा०प०अ० एवं श्री / श्रीमती…………………….ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत…………………………..

विकास खण्ड हरैया-आजमगढ़ निम्नलिखित शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि-

  1. शासनादश सं०-06/2018/26/38-4-18-123 (विविध)/2017 दिनांक 02 फरवरी 2018, एवं 9/2021/150/38-4-21-123 (विविध)/2017 टी0सी0-1दिनांक 18 मार्च 2021 के कम मे प्रस्तर-3.1 से 3.4 मे उल्लिखित श्रेणी के परिवारो का चयन शासनादेश मे निहित निर्देशो का भली-भाँति अध्ययन करते हुए समस्त निर्देशो का अनुपालन करते ही आवास स्वीकृत करने हेतु सूची संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
  2. मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की सूची पर अंकित श्री/श्रीमती……………….. पिता/पति श्री………………………….. मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण हेतु पात्र है उन्हे पूर्व में किसी भी प्रकार की आवासीय सुविधा नही प्राप्त है।
  3. उक्त लाभार्थी का बैंक खाता, जनधन खाता सुविधा केन्द्र का नही है, मेन ब्रान्च का है साथ ही बैंक खाता और आधारकार्ड उपरोक्त लाभार्थी का ही है, इसे हमारे द्वारा भलीभाँति परिक्षण कर लिया गया है।
  4. हमारे द्वारा यह भी वचन दिया जाता है कि मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के मानक के अनुसार / निर्धारित मानचित्र एवं निर्धारित समय सीमा के अन्दर लाभार्थी को प्रेरित कर आवास का निर्माण करा दिया जायेगा।।

मै शपथकर्ता / शपथकर्ती बहलफ धर्म व इमान से तस्दीक करता हूँ कि मजमून शपथ पत्र की धारा 01 लगायत 04 मेरी निजी जानकारी में सब सच व सही है। न इसमें कुछ झूठ है न कुछ छिपाया गया है।, जिसे हम अपनी पूर्ण स्वस्थ्य मानसिक में बयान दे रहा/ रही हूँ।

Mukhyamantri Awas Yojna Gramin Form में फोटो

Mukhyamantri Awas Yojna gramin photo
Mukhyamantri Awas Yojna gramin Form में लाभार्थी के फोटो को ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी इस तरह प्रमाणित करेंगे |
  • Mukhyamantri Awas Yojna gramin Form में जो फोटो प्रयोग होगी वह बैकग्राउंड में कच्चा घर दिखना चाहिए |
  • Mukhyamantri Awas Yojna gramin Form में लाभार्थी अकेले में या परिवार के साथ फोटो कच्चे घर के सामने की फोटो लगाएं
  • फोटो के नीचे ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी, खंड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर रहेंगे |
  • जो प्रमाणित करेंगे कि सही लाभार्थी को Mukhyamantri Awas Yojna gramin का लाभ दिया जा रहा है |
Mukhyamantri Awas Yojna gramin photo
Mukhyamantri Awas Yojna gramin Form में लाभार्थी की Photo

निष्कर्ष:

  • Mukhyamantri Awas Yojna Gramin Form भरवाकर उत्तर प्रदेश सरकार, ग्रामीणों के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास कर रही है ।
  • PANCHAYAT SAHAYAK और ग्राम प्रधान इस योजना के केंद्र में हैं, जो स्थानीय स्तर पर इसके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करते हैं।
  • Mukhyamantri Awas Yojna Gramin की सफलता ग्रामीणों की जागरूकता, सही लाभार्थी की पहचान, और कुशल प्रशासन पर निर्भर करती है।
  • PANCHAYAT SAHAYAK का दायित्व है की ग्रामीणों को इस योजना के बारे में लोगो को जागरूक  करे |
  •  
  • यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो अपने PANCHAYAT SAHAYAK और ग्राम प्रधान से संपर्क करें और आवश्यक प्रक्रिया शुरू करें।
  • ग्रामीण ग्राम सचिवालय पर जाकर भी PANCHAYAT SAHAYAK से संपर्क करके इस योजना का बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं

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Deepak Madheshiya

नमस्कार दोस्तों मेरा नाम दीपक मद्धेशिया है मैं इस ब्लॉग का एडिटर और ऑनर हूं मुझे ब्लॉग लिखने में 3 साल से अधिक का अनुभव है। 2021 से उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज विभाग में पंचायत सहायक के पद पर कार्यरत हूं | जो भी उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं आती हैं वह पंचायत सहायक को 2 महीने पहले उसका सरकारी शाशनादेश आ जाता है | इसलिए आपको मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी जाएगी एकदम सटीक व शासनादेश पर आधारित दी जाएगी |

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