Gram Sabha की बैठक
Gram Sabha Baithak की बैठक-पंचायती राज अधिनियम, 1947 धारा-11(1): | 1.Gram Sabha Baithak की प्रति वर्ष 02 बैठके होगीं, 2. एक बैठक खरीफ की फसल कटने के तुरन्त बाद जो खरीफ की बैठक कही जायेगी 3. दूसरी Gram Sabha Baithak रबी की फसल कटने के तुरन्त बाद जो रबी की बैठक कही जायेगी,जिनकी अध्यक्षता ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा की जायेगी। |
Gram Sabha Baithak की सूचना-पंचायती राज अधिनियम, 1947 (नियम-32 से 37): | 1. Gram Sabha Baithak की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व दी जायेगी। 2.सूचना Gram Sabha Baithak के खास-खास स्थानों पर सूचना चिपकवाकर किया जायेगा और बैठक के दिनांक, समय एवं स्थान की घोषणा डुग्गी पिटवाकर की जायेगी। |
Gram Sabha Baithak कौन बुलायेगा-पंचायती राज अधिनियम, 1947 (नियम-33) | 1. ग्राम प्रधान Gram Sabha Baithak बुलायेगा। प्रधान किसी भी समय असाधारण बैठक / सामान्य बैठक बुला सकता है। 2.यदि ग्राम सभा के 1/5 सदस्य द्वारा हस्ताक्षर कर लिखित रूप से Gram Sabha Baithak बुलाने को कहा जाये तो प्रधान को पत्र मिलने के 30 दिन अन्दर बैठक बुलानी होगी। 3.यदि ग्राम प्रधान Gram Sabha Baithak न बुलाये तो जिला पंचायतराज अधिकारी 60 दिन के अन्दर ग्राम सभा की बैठक बुलायेगा। |
Table of Contents
Gram Sabha की स्थापना |
- UP Panchayati Raj Act की धारा 2 – किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली / मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर Gram Sabha बनेगी।
- UP Panchayati Raj Act की धारा 3-राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा किसी ग्राम या ग्रामों के समूह के लिए एक Gram Sabha स्थापित करेगी।
- प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ Gram Sabha ग्रामों के समूह के लिए स्थापित की जाए वहाँ सबसे अधिक जनसंख्या वाले ग्राम का नाम सभा के रूप में नामित किया जाएगा।
Gram Sabha का Quorum व अध्यक्षता
- Gram Sabha Quorum पंचायती राज अधिनियम, 1947 धारा-11 (2)
- Gram Sabha Quorum की किसी बैठक की गणपूर्ति के लिए उसके सदस्यों की संख्या 1/5 होगी,
- किन्तु यह भी प्रतिबन्ध है कि गणपूर्ति के आभाव में स्थगित की गयी किसी बैठक के लिए दुबारा गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।
Gram Sabha Baithak की अध्यक्षता पंचायती-राज-अधिनियम 1947 (नियम- 46)
- ग्राम सभा बैठक प्रधान की अध्यक्षता में आयोजित होगी।
- प्रधान की अनुपस्थिति में प्रधान द्वारा मनोनीत सदस्य Gram Sabha Baithak की अध्यक्षता करेगा।
- प्रधान द्वारा यदि कोई सदस्य मनोनीत न किया गया हो ती सहायक विकास अधिकारी पंचायत) किसी सदस्य को यक्ष मनोनीत करेगा।
- यदि प्रधान एवं सहायक विकास अधिकारी (ADO) द्वाना किसी सदस्य को अध्यक्षता हेतु मनोनीत न किया गया हो तो Gram Sabha Baithak में उपरिवत सदस्य बैतक की अध्यक्षता करने के लिए किसी सदस्य को चुन सकते हैं।
बैठक की कार्यवाही
(पंचायती राज अधिनियम, 1947 (नियम-36) ग्राम सभा निम्नलिखित मामलों पर विचार करेगी और मुख्य रूप से ग्राम पंचायत को सिफारिश एवं सुझाब दे सकती है।
- गत Gram Sabha Baithak की कार्यवाही पड़कर सुनायी जायेगी और उसकी पुष्टि की जायेगी।
- पिछली बैठक वो बाद का हिसाब बैठक में रखा जायेगा और उस पर विचार किया जायेगा,
- जो सूचना निर्देश व आदेश मिले हो उन्हे पढ़कर सुनाया जायेगा और उस पर विचार किया जायेगा।
- सदस्य ऐसे सवाल ही पूछ सकते है जो पंचायत से जुड़े ही किन्तु वह कोई जनावश्यक विवाद पैदा करने की संभावना वाला फाल्पनिक किसी जाति या व्यक्ति के लिए अपमानजनक प्रश्न नहीं पूछेगें।
- Gram Sabha Baithak की कार्यवाही, कार्यवाही रजिस्टर (रूप पत्र-8) पर अंकित की जायगी
- Gram Sabha Baithak की कार्यवाही की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी (ADO) को बैठक के 07 दिन के अन्दर bheji जायेगी। (नियम-38)
- बैठक में लिये गये निर्णय पर तब तक पुनः विचार नाही किया जायेगा जब तक कि वो तिहाई सदस्य लिखित रूप से हस्ताक्षर कर इसके लिए प्रार्थना पत्र न दें। (नियम-40)
- Gram Panchayat के खातों का वार्षिक विवरण, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की प्रशासन की रिपोर्ट एवं अन्तिम लेखा परीक्षा दिप्पणी और उस पर दिये गये सात्तर यदि कोई ही।
- पूर्ववर्ती वर्ष से सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास कार्यक्रमों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लिए जाने बाले प्रस्तावित विकास कार्यक्रमों की रिपोर्ट।
- ग्राम पंचायत, ग्राम सभा की सिफारिशों एवं सुझावों पर सम्यक विचार करेगी।
Gram Sabha के कार्य
- समुदाय के कल्याण के लिए चलाए जा रहे विकास कार्यक्रम के लिए स्वैच्छिक रूप से एवं अंशदान देने के लिए लोगों को प्रेरित करना।
- केन्द्र एवं राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास की योजनाओं के लिए वास्तविक लाभार्थियों की पहचान करना
- Gram Sabha के विकास से संबंधित योजनाओं के क्रियाम्यगन में Gram Panchayat को सहायता पहुंचाना।
- वार्षिक कार्य योजना (ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) की पूर्ण रूप से स्वीकृति ग्राम सभा की बैठक में दी जाती है।
Gram Pradhan एवं उनके दायित्व
- UP Panchayati Raj Act नियमावली 1947 के नियम 47 के अनुत्तार
- ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की समस्त बैठकों को बुलाए और उन बैठकों की अध्यक्षता करना।
- Panchayat की आर्थिक व्यवस्था तथा शासन की देखरेख करना, यदि कोई त्रुटि या गड़बड़ी पायें तो इसकी सूचना ग्राम पंचायत को देना।
- Gram Panchayat के प्रस्तावों को क्रियान्वित करना।
- Gram Pradhan एवं ग्राम पंचायत की तरफ से समस्त पत्र व्यवहार करना।
- Gram Panchayat की सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा के लिए प्रयासरत रहना।
- ग्राम पंचायत द्वारा लगाये जाने वाले कर, शुल्क या फीस लगाने व उसको वसूलने की व्यवस्था करना।
- पंचायत की तीन समितियों क्रमशः नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति एवं प्रशासनिक समिति का अध्यक्ष होने के कारण समय से बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।
- भूमि प्रबन्धक समिति एवं ग्राम राजस्व समिति की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।
पंचायत की समितियां
प्रायः ग्राम पंचायत में 4 प्रकार की समितियों का स्वरूप दिखाई देता है
1 ) स्थाई समितियां | 2 ) भूमि प्रबन्धक समिति | 3 ) संयुक्त समितियां | 4 ) अन्य विभागों द्वारा गठित समितियां |
ग्राम पंचायत की स्थाई समितियां
समिति का नाम | समिति का कार्य | समिति का गठन |
जैव विविधता प्रवन्धननियोजन एवंविकास समिति | ग्राम पंचायत की योजना तैयार करना।कृषि, पशु पालन और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का संचालन। | Gram Pradhan सभापति• छः अन्य सदस्य अनुरुजाति/ जनजाति, महिला और पिछडे वर्ग का एक-एक सदस्य अवश्य होगा। |
शिक्षा समिति | प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, साक्षरता आदि से सम्बन्धित कार्य। | प्रधान सभापति• छ अन्य सदस्य अनु०जाति/जनजाति, महिला और पिछडे वर्ग का एक-एक सदस्य अवश्य होगा। |
प्रशासनिक समिति | ग्राम पंचायत के कर्मियों सम्बन्धी समस्त विषय। राशन की दुकान सम्बन्धी कार्य। | Gram Pradhan सभापति• छः अन्य सदस्य अनु०जाति/ जनजाति, महिला और पिछडे वर्ग • का एक-एक सदस्य अवश्य होगा। |
निर्माण कार्य समिति | सभी निर्माण कार्य कराना एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करना। | ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य-सभापतिछः अन्य सदस्य अनु० जाति/ जनजाति, महिला और पिछडे वर्ग का एक-एक सदस्य अवश्य होगा। |
स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति• | चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण सम्बन्धी कार्य और समाज कल्याण विशेष रूप से महिला एवं बाल कल्याण की योजनाओं का संचालन।अनु० जाति, अनु० जनजाति तथा पिछड़े वर्गों की उन्नति एवं संरक्षण। | ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य-सभापति• छः अन्य सदस्य अनु० जाति / जनजाति, महिला और पिछडे वर्ग का एक-एक सदस्य अवश्य होगा। |
जल प्रबन्धन समिति | राजकीय नलकूपों का संचालन।• पेयजल सम्बन्धी कार्य। | ग्राम पंचायत द्वारासदस्य-सभापतिनामित• छः अन्य सदस्य अनु० जाति/ जनजाति, महिला और पिछडे वर्ग का एक-एक सदस्य अवश्य होगा। |
कोरम
- समिति की बैठक के लिए चार सदस्यों का कोरम होगा।
- समिति की बैठक माह में कम से कम एक बार अवश्य होगी।
- समितियों के सचिव, ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी होगा।
- प्रत्येक समिति का कार्यवाही रजिस्टर होगा जिसमें बैठक की कार्यवाही दर्ज की जायेगी।
Gram Pradhan एवं ग्राम पंचायत की बैठक, कार्य तथा समितियों की गतिविधियों में पंचायत सहायक की भूमिका :
- प्रत्येक माह में आयोजित होने वाली ग्राम पंचायत व स्थायी समितियों की नियमित बैठकों के आयोजन में सहयोग प्रदान करना तथा बैठक संबंधी समस्त कार्यवाही की कम्प्यूटर में फीड करना।
- वर्ष में आयोजित होने वाली न्यूनतम 02 ग्राम सभा की बैठक के आयोजन में सहयोग प्रदान करना।
- बैठक की तिथि निर्धारित कराना, एजेण्डा जारी करना, बैठक में कोरम सुनिश्चित करने हेतु समस्त सदस्यों को बैठक की तिथि की जानकारी देना,
- Gram Pradhan की बैठक की कार्यवाही लिखने में सहयोग प्रदान करना, बैठक की उपस्थिति दर्ज कराना तथा बैठक संबंधी समस्त कार्यवाही की कम्प्यूटर में फीड करना।
- स्थायी समितियों के कार्यों में सहयोग प्रदान करना तथा उनकी गतिविधियों को कम्प्यूटर में फीड करना।
- Gram Pradhan के स्तर से किये जाने वाले समस्त पत्राचार का आलेख तैयार करना।
- ग्राम पंचायत की सार्वजनिक सम्पत्ति का विवरण तैयार करना तथा कम्प्यूटर में सुरक्षित रखना।
- ग्राम पंचायत द्वारा आरोपित कर/उपकर/शुल्क का विवरण तथा उससे होने वाली आय का विवरण तैयार करना।
- स्थायी समितियों के अतिरिक्त संयुक्त समितियों तथा अन्य विभागों द्वारा गठित समितियों की कार्यवाहियों को रिकार्ड के रूप में सुरक्षित रखना।
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