Central Caste Certificate for OBC (UP) उन उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य दस्तावेज़ है जो UPSC, SSC, Railway, Central Government Job या Central University Admission के लिए आवेदन करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के आवेदकों के लिए यह प्रमाण पत्र Central OBC List और Non-Creamy Layer (NCL) के आधार पर जारी किया जाता है।
यदि आपके पास केवल State OBC Certificate है, तो वह केंद्र सरकार की नौकरियों और परीक्षाओं के लिए मान्य नहीं होता। इसलिए आवेदन से पहले Central Caste Certificate for OBC (UP) बनवाना आवश्यक है।
इस लेख में हम विस्तार से बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय ओबीसी जाति प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं, पात्रता, जरूरी दस्तावेज़, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, वैधता और महत्वपूर्ण नियम।
Table of Contents
Central Caste Certificate for OBC क्या होता है?
- Central OBC Caste Certificate वह प्रमाण पत्र है जिससे यह साबित होता है कि आवेदक की जाति Central OBC List (NCBC) में शामिल है
- यह प्रमाण पत्र केवल उन्हीं लोगों को जारी किया जाता है जो Non-Creamy Layer (NCL) श्रेणी में आते हैं
- Central Caste Certificate for OBC का उपयोग UPSC, SSC, Railway, Central Government Job और Central Universities में प्रवेश के लिए किया जाता है
- यह प्रमाण पत्र केवल केंद्र सरकार से जुड़ी नौकरियों और संस्थानों के लिए मान्य होता है
- State OBC Certificate की तुलना में यह अलग और अधिक महत्वपूर्ण होता है
Central Caste Certificate for OBC – Documents Required (UP)
उत्तर प्रदेश में केंद्रीय ओबीसी जाति प्रमाण पत्र के लिए निम्न दस्तावेज़ आवश्यक होते हैं:
- State OBC Caste Certificate (UP) – पहले से जारी राज्य स्तरीय ओबीसी प्रमाण पत्र
- Income Certificate (OBC Non-Creamy Layer) – परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख से कम होने का प्रमाण
- निवास प्रमाण पत्र (UP Domicile Certificate) – उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होने का प्रमाण
- परिवार रजिस्टर नकल (Kutumb Register Nakal) – परिवार के सदस्यों का सरकारी रिकॉर्ड
- आधार कार्ड – पहचान प्रमाण (आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य)
- आधार लिंक मोबाइल नंबर – OTP सत्यापन और आवेदन ट्रैकिंग के लिए
- पासपोर्ट साइज फोटो – हाल ही की फोटो
- जाति से संबंधित पुराना प्रमाण – यदि पहले से कोई सरकारी प्रमाण उपलब्ध हो
Who is Eligible for Central OBC Certificate in UP?
उत्तर प्रदेश में Central Caste Certificate for OBC (UP) उन्हीं आवेदकों को जारी किया जाता है जो केंद्र सरकार द्वारा तय की गई पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। आवेदन से पहले नीचे दी गई सभी शर्तों को ध्यान से समझना जरूरी है।
- आवेदक की जाति Central OBC List में हो
आवेदक की जाति National Commission for Backward Classes (NCBC) द्वारा जारी की गई Central OBC List में शामिल होनी चाहिए। केवल State OBC List में होना पर्याप्त नहीं है। - आवेदक Non-Creamy Layer (NCL) श्रेणी में आता हो
परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए। यदि आय सीमा से अधिक है, तो आवेदक को Central OBC Certificate का लाभ नहीं मिलेगा। - आवेदक भारतीय नागरिक हो
Central OBC Caste Certificate केवल भारतीय नागरिकों को ही जारी किया जाता है। - आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो
आवेदक के पास UP Domicile / निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, जिससे यह सिद्ध हो कि वह उत्तर प्रदेश का निवासी है।
Central Caste Certificate for OBC Apply Online in UP – Step by Step
उत्तर प्रदेश में आवेदन ऑनलाइन किया जाता है।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
- UP e-District पोर्टल पर जाएं
- Central Caste Certificate for OBC सेवा चुनें
- आवेदन फॉर्म भरें
- आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें
- आवेदन सबमिट करें
- तहसील स्तर पर सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र जारी किया जाता है
👉 जरूरत पड़ने पर आवेदक को तहसील कार्यालय बुलाया जा सकता है।
Can Tehsildar Issue Central OBC Certificate in UP?

- हाँ ✔️ उत्तर प्रदेश में तहसीलदार / SDM (उप-जिलाधिकारी) केंद्रीय ओबीसी जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत होते हैं
- आवेदन सामान्यतः UP e-District पोर्टल के माध्यम से किया जाता है
- आवेदन के बाद तहसील स्तर पर दस्तावेज़ों का सत्यापन किया जाता है
- आवेदक की जाति Central OBC List में होना अनिवार्य है
- सभी दस्तावेज़ सही पाए जाने पर Central OBC Certificate जारी कर दिया जाता है
- गलत या अधूरे दस्तावेज़ होने पर आवेदन रोक या निरस्त हो सकता है
Central Caste Certificate Validity for OBC (UP)
- Central Caste Certificate for OBC: सामान्यतः आजीवन मान्य होता है
- OBC Non-Creamy Layer (NCL) Certificate: केवल 1 वर्ष के लिए मान्य होता है
- NCL प्रमाण पत्र हर वित्तीय वर्ष के अनुसार नया बनवाना पड़ता है
- UPSC, SSC, Railway और अन्य केंद्रीय परीक्षाओं के लिए नया NCL प्रमाण पत्र अनिवार्य होता है
- अधिकतर परीक्षाओं में NCL प्रमाण पत्र 1 अप्रैल के बाद जारी होना चाहिए
👉 Important Note:
पुराना या एक्सपायर NCL प्रमाण पत्र होने पर फॉर्म रिजेक्ट हो सकता हैया NCL प्रमाण पत्र जरूरी होता है।
What is the OBC Limit in UP?
- OBC Non-Creamy Layer Income Limit वर्तमान में ₹8 लाख प्रति वर्ष है
- यह आय सीमा परिवार की कुल वार्षिक आय के आधार पर तय की जाती है
- कृषि आय (खेती से होने वाली कमाई) इस ₹8 लाख की सीमा में शामिल नहीं की जाती
- यदि परिवार की आय इस सीमा से ज्यादा हो जाती है, तो आवेदक Non-Creamy Layer में नहीं माना जाएगा
- NCL की पात्रता हर साल दोबारा जाँची जाती है, इसलिए प्रमाण पत्र भी हर साल नया बनवाना पड़ता है
- UPSC, SSC, Railway जैसी परीक्षाओं में यही ₹8 लाख की सीमा लागू होती है
👉 सीधी भाषा में समझो:
- ₹8 लाख से कम आय = OBC (NCL) का फायदा मिलेगा
- ₹8 लाख से ज्यादा आय = OBC आरक्षण नहीं मिलेगा
How Much Old Central OBC Certificate is Valid for UPSC?
UPSC और अन्य केंद्रीय सरकारी परीक्षाओं (SSC, Railway आदि) के लिए नियम सीधे-सीधे ये हैं:
- Caste Certificate
- जाति प्रमाण पत्र पुराना होने पर भी मान्य रहता है
- बस यह प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए
- OBC Non-Creamy Layer (NCL) Certificate
- NCL प्रमाण पत्र 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए
- अधिकतर मामलों में यह प्रमाण पत्र 1 अप्रैल के बाद जारी होना चाहिए
- हर नई परीक्षा / भर्ती के लिए नया NCL बनवाना safest रहता है
- यदि NCL प्रमाण पत्र पुराना या एक्सपायर है, तो
- फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है
- या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत आ सकती है
👉 सीधी देसी भाषा में समझ लो:
- जाति प्रमाण पत्र = चलता रहता है
- NCL प्रमाण पत्र = हर साल नया बनवाओ
Can OBC Take the General Seat?
- हाँ ✔️ OBC उम्मीदवार General Category सीट ले सकता है
- शर्त यह है कि उम्मीदवार बिना किसी आरक्षण का लाभ लिए
सिर्फ मेरिट के आधार पर चयनित हुआ हो - ऐसे मामले में उम्मीदवार को OBC quota में नहीं गिना जाता
- उसकी सीट General Category की मानी जाती है
- यह नियम UPSC, SSC, Railway और अन्य केंद्रीय परीक्षाओं पर लागू होता है
👉 सीधी भाषा में समझो:
- मेरिट से निकले = General सीट मिल सकती है
- आरक्षण लगाया = OBC सीट मानी जाएगी
Difference Between State OBC & Central Caste Certificate for OBC
बहुत से लोग यही गलती करते हैं कि उनके पास State OBC Certificate होता है और वो उसे Central Government job / exam में लगा देते हैं। नीचे आसान भाषा में फर्क समझ लो 👇
🔹 State OBC Certificate
- यह प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है
- इसका उपयोग राज्य सरकार की नौकरियों और भर्तियों में किया जाता है
- यह प्रमाण पत्र State OBC List पर आधारित होता है
- UPSC, SSC, Railway जैसी केंद्रीय परीक्षाओं में यह मान्य नहीं होता
🔹 Central Caste Certificate for OBC
- यह प्रमाण पत्र केंद्र सरकार के लिए मान्य होता है
- इसका उपयोग UPSC, SSC, Railway, Central Universities में किया जाता है
- यह प्रमाण पत्र Central OBC List (NCBC) पर आधारित होता है
- केंद्रीय नौकरियों और परीक्षाओं में यही प्रमाण पत्र जरूरी होता है
📊 Short Comparison Table
| State OBC Certificate | Central Caste Certificate for OBC |
|---|---|
| राज्य नौकरियों के लिए | केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए |
| State OBC List पर आधारित | Central OBC List (NCBC) पर आधारित |
| Central exams में मान्य नहीं | UPSC, SSC, Railway में मान्य |
👉 सीधी बात:
- State job चाहिए → State OBC Certificate
- Central job / exam चाहिए → Central Caste Certificate for OBC
FAQs – Central OBC Certificate UP
Q. मैं केंद्रीय स्तर का ओबीसी प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त कर सकता हूं?
A. आप अपने राज्य की e-District वेबसाइट या तहसील कार्यालय से आवेदन कर सकते हैं। जाति का Central OBC List में होना और NCL प्रमाण पत्र जरूरी है।
Q. Can I get my central caste certificate online?
A. हाँ, आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है, लेकिन दस्तावेज़ों की जाँच आमतौर पर तहसील स्तर पर होती है।
Q. Can Tehsildar issue central OBC certificate?
A. हाँ, उत्तर प्रदेश सहित अधिकतर राज्यों में तहसीलदार या SDM केंद्रीय OBC जाति प्रमाण पत्र जारी करने के अधिकृत अधिकारी होते हैं।
Q. How can I get a central level OBC certificate?
A. केंद्रीय स्तर का OBC प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपकी जाति Central OBC List में होनी चाहिए। इसके बाद आप e-District पोर्टल या तहसील कार्यालय से आवेदन कर सकते हैं। साथ में Non-Creamy Layer (NCL) प्रमाण पत्र जरूरी होता है।
Q. Who issues the central government caste certificate?
A. केंद्रीय OBC जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार, SDM या अधिकृत राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है।
Q. What is the validity of a central OBC caste certificate?
A. जाति प्रमाण पत्र आमतौर पर आजीवन मान्य होता है, जबकि OBC-NCL प्रमाण पत्र सिर्फ 1 साल के लिए मान्य होता है।
Q. Who is eligible for OBC certificate?
A. वही व्यक्ति पात्र है जिसकी जाति Central OBC List में हो, परिवार की आय ₹8 लाख से कम हो और वह भारतीय नागरिक हो।
Q. क्या तहसीलदार केंद्रीय ओबीसी प्रमाण पत्र जारी कर सकता है?
A. हाँ, उत्तर प्रदेश में तहसीलदार / SDM को यह प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार होता है।
Q. What is the full form of OBC?
A. OBC का पूरा नाम Other Backward Class है।
हिंदी में इसे अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं।
Q. How to check OBC certificate validity?
A. प्रमाण पत्र पर जारी करने की तारीख देखें। अगर NCL प्रमाण पत्र 1 साल से पुराना है, तो वह मान्य नहीं माना जाता।
जरूरी सरकारी सेवाएँ – उत्तर प्रदेश
अगर आप उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह का सरकारी प्रमाण पत्र बनवाने की सोच रहे हैं, तो नीचे दिए गए लिंक आपके लिए बहुत काम के हैं। यहाँ आपको निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और e-District Login से जुड़ी पूरी जानकारी आसान भाषा में मिलेगी।
- 👉 निवास प्रमाण पत्र UP 2026 ऑनलाइन आवेदन, स्टेटस और PDF डाउनलोड
- 👉 जाति प्रमाण पत्र UP 2026 ऑनलाइन आवेदन और PDF डाउनलोड
- 👉 केंद्रीय OBC जाति प्रमाण पत्र (UP) – आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और दस्तावेज़
- 👉 आय प्रमाण पत्र UP 2026 डाउनलोड, ऑनलाइन आवेदन और सत्यापन
- 👉 e-District Login UP – Application Status, ID Login और Certificate Download
निष्कर्ष
अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और केंद्र सरकार की नौकरी या परीक्षा (UPSC, SSC, Railway आदि) की तैयारी कर रहे हैं, तो Central Caste Certificate for OBC (UP) बनवाना बहुत जरूरी है। सिर्फ State OBC Certificate होने से केंद्रीय परीक्षाओं में काम नहीं चलता।
आवेदन करने से पहले अपनी जाति को Central OBC List में जरूर जांच लें और Non-Creamy Layer (NCL) प्रमाण पत्र को समय-समय पर अपडेट रखें। सही दस्तावेज़ और सही जानकारी के साथ आवेदन करेंगे, तो आपका प्रमाण पत्र बिना किसी परेशानी के बन जाएगा।
👉 पंचायत सहायक की सलाह:
काम को टालिए मत, समय रहते प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, ताकि फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत न आए।

